जयपुर, 4 अप्रैल 2025: राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा सूची (NFSA) में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनाने के लिए नया प्रावधान लागू किया है। अब ज़िला कलेक्टर भी अपने स्तर से पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़ने और अपात्रों को हटाने के लिए अधिकृत होंगे। इस निर्णय से अधिक से अधिक पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सकेगा।
राजस्थान सरकार का बड़ा निर्णय
राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर यह स्पष्ट किया है कि ज़िला कलेक्टर अब अपनी स्वप्रेरणा से या प्राप्त आवेदनों के आधार पर खाद्य सुरक्षा सूची में समावेशन (Inclusion) और निष्कासन (Exclusion) के आदेश पारित कर सकेंगे।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि यह निर्णय माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में लिया गया है, ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके।
रात्रि चौपाल और जनसुनवाई में मिली समस्याओं का समाधान
मंत्री श्री गोदारा ने कहा कि कई बार रात्रि चौपालों और जनसुनवाई के दौरान ज़िला कलेक्टर के समक्ष ऐसे आवेदक आते हैं, जो खाद्य सुरक्षा के पात्र होते हुए भी योजना से वंचित रह जाते हैं। नए प्रावधान के तहत, कलेक्टर अब ऐसे जरूरतमंद लोगों को योजना में शामिल कर सकते हैं, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से वंचित न रहे।
नए प्रावधान के लाभ:
✅ खाद्य सुरक्षा सूची में तेजी से जुड़ेंगे पात्र लाभार्थी।
✅ अयोग्य व्यक्तियों को हटाने की प्रक्रिया होगी आसान।
✅ पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी।
✅ रात्रि चौपाल और जनसुनवाई में सामने आने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान।
पात्रों को मिलेगा खाद्य सुरक्षा का लाभ
मंत्री श्री गोदारा ने कहा कि इस निर्णय से उन लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा, जो विभिन्न कारणों से खाद्य सुरक्षा सूची में अपना नाम नहीं जुड़वा पा रहे थे। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे।
राजस्थान सरकार का यह कदम गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। अब ज़िला कलेक्टर के पास खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने और हटाने की शक्ति होने से NFSA की प्रक्रिया और अधिक सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी होगी।