सिरोही: विशेष NDPS कोर्ट ने गांजा तस्करी के दो आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन साल के कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने सुनाया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों और मजबूत दलीलों के आधार पर यह सजा सुनाई।
कैसे हुआ खुलासा?
सिरोही पुलिस ने छापेमारी के दौरान दोनों आरोपियों को भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि ये दोनों आरोपी लंबे समय से इस अवैध कारोबार में लिप्त थे और अन्य राज्यों से गांजा लाकर सिरोही में बेचते थे। पुलिस ने मौके से गांजा बरामद कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
अदालत में चली लंबी सुनवाई
इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में मजबूत सबूत पेश किए और बताया कि आरोपी मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त थे। बचाव पक्ष ने अपने मुवक्किलों को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने सभी तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया।
NDPS एक्ट और BNS की धाराओं के तहत सजा
कोर्ट ने दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट की धारा 8/20 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 317 और 345 के तहत दोषी ठहराते हुए तीन साल के कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा दी।
नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत
यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक कड़ा संदेश देता है। कानून अब ऐसे अपराधों को गंभीरता से ले रहा है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर समाज को नशे की चपेट में आने से बचाने का प्रयास कर रहा है। सिरोही पुलिस ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि वे भविष्य में भी इस तरह की अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे।
समाज पर असर और पुलिस की अपील
गांजा और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन समाज पर बुरा प्रभाव डालता है और खासकर युवा पीढ़ी को बर्बाद करता है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी नशे का अवैध कारोबार होता दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
सिरोही कोर्ट का यह फैसला नशा तस्करी में लिप्त लोगों के लिए एक सबक है कि अब ऐसे मामलों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। पुलिस और न्यायालय के संयुक्त प्रयासों से नशे के कारोबार पर सख्ती की जा रही है, जिससे समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है।