वीडियो देखकर आपके उड़ जाएंगे होश,CCTV कैमरे में हुआ रिकॉर्ड।

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यह वीडियो खैरथल-तिजारा जिले की तहसील हरसोली के नजदीक पतलिया गांव का है इस वीडियो को देखकर आपके होश ठिकाने लगने वाले है, यह वीडियो दिनांक 23 जनवरी 2025 रात  09:31:40 पर रिकॉर्ड हुआ था।

पूरण सिंह अध्यापक का कहना है जब वह घर मे लगे  CCTV कैमरे को देख रहे थे तो यह वाक्या देखकर दंग रह गए, और उन्हें बहुत बड़ा आघात लगा जब यह वीडियो वारयल हुआ तो, पूरणसिंह अध्यापक के पड़ोसी त्रिलोकचंद पुत्र हरिराम जाटव व उनकी पत्नी राजवंती देवी के द्वारा आरोप लगाया और कहा की  पूरणसिंह के द्वारा हमें बदनाम किया जा रहा है व थानाधिकारी खैरथल को शिकायत की गई। 

शिकायत उपरान्त जब पूरणसिंह से पूछा गया था उन्होंने घटना की सम्पूर्ण जानकारी दी और बताया और कहा मेरे द्वारा किसी को बदनाम नही किया गया है बल्कि मेरे और मेरे परिवार को क्षति पहुंचाने कार्य त्रिलोकचंद व राजवंती के द्वारा किया गया है।

क्या है मामला --

मामला यह है,वीडियो रिकॉर्डिंग में राजवंती देवी व त्रिलोकचंद के द्ववारा कुछ करते हुए दिख रहा है दोनों पति पत्नी अपने घर से बाहर निकलते है और सामने वाले घर जो कि पूरण सिंह का घर है बाहर रास्ते में खड़े होकर पूर्ण सिंह के घर के अंदर कुछ सामग्री फैंकते नजर आ रहे है और यह घटना कैमरे कैद हो जाती है।


त्रिलोकचंद व राजवंती के द्वारा तंत्र-मंत्र विद्या, काले जादू, टोने टोटके के द्वारा लोगों को अपने झांसे में लेकर उपचार के नाम पर  ठगने का कार्य किया जाता है इस घटना से आसपास के ग्रामीण इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।


आरोपी त्रिलोकचंद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) में कार्यरत है वह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) में होने की धौंश दिखाकर डराता धमकाता रहता है गत वर्ष भी एक घटना घटी जिसमें त्रिलोकचंद की पत्नी के द्वारा गन के द्वारा फायरिंग की गई  और मामले को इस लिए दबा दिया गया कि यह फायरिंग आत्मरक्षा के लिए की गई थी।


उनपर पीड़ित पक्ष पर आरोप लगाया गया था कि आपने हमारे बच्चों को इलाज करने के दौरान कोई ऐसा पदार्थ दिया गया है जिसके कारण मानसिक दुष्प्रभाव हुए हैं, जब इसकी शिकायत की गई तो आरोपी लड़ाई करने पर उतारू हो गए व उसी दौरान पीड़ित परिवार पर फॉयरिंग कर दी गई, इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद भी कोई कार्यवाही नही की गई।


पीड़ित पूरणसिंह के द्वारा आरोपियों पर कठोर कार्यवाही की मांग की गई है पुलिस प्रशासन सभी बिन्दूओं को ध्यान में रखकर जरूरी आवश्यक कार्यवाही करें और इस तरह घटनाएं होने से रुक सकें व लोगों के लिए शांत वातावरण बना रह सके।

कानूनी कार्यवाही

भारत में टोना-टोटका, जादू-टोना, और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कई राज्यों में कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। इन प्रथाओं के कारण अगर किसी व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक या आर्थिक हानि होती है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत कार्रवाई:

  1. धोखाधड़ी (धारा 420) – अगर कोई टोना-टोटका के नाम पर पैसे ऐंठता है, तो इसे धोखाधड़ी माना जाता है और सात साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है।
  2. धारा 295A – अगर टोना-टोटका धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया हो, तो इस धारा के तहत तीन साल तक की सजा हो सकती है।
  3. धारा 508 – अगर कोई व्यक्ति टोना-टोटका के माध्यम से किसी को डराने या दबाव बनाने का प्रयास करता है, तो यह अपराध है।

अन्य पहलू

  1. यदि किसी व्यक्ति को टोना टोटका के कारण कोई शारीरिक या मानसिक हानि होती है, तो वह व्यक्ति संबंधित धाराओं के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है।
  2. यदि टोना टोटका किसी बच्चे को नुकसान पहुँचाता है, तो यह और भी गंभीर अपराध माना जाएगा और किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

सलाह  

  1. यदि इस घटना के बारे में कोई जानकारी रखते हैं, तो स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं
  2. समाज में जागरूकता फैलाएं और लोगों को अंधविश्वास और टोना टोटका के खिलाफ शिक्षित करें।
  3. यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो टोना टोटका करता है, तो उसे समझाएं और ऐसा करने से रोकें।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कानून में टोना टोटका को गैरकानूनी घोषित किया गया है, और इस तरह की गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

ताराचन्द खोयड़ावाल
संपादक:- प्रगति न्यूज़

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