कार्यशाला का शुभारम्भ में सभी सहभागियों का स्वागत करते हुए एसआरकेपीएस के राज्य समन्वयक हिरेन्द्र सेवदा ने तम्बाकू मुक्त राजस्थान अभियान के तहत कोटपा-2003 की अनुपालना में तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान पर चर्चा करते हुए कार्यशाला के उद्देश्य बताए।साथ ही तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाए जाने हेतु जारी की गई 9 इंडिकेटर की गाइडलाइन पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान हेतु किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे के किसी भी प्रकार की भी प्रकार की दुकान से तंबाकू जनित उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित हैं ,अगर कोई उल्लंघन करता हैं तो 200 रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता हैं आवश्यक कार्यवाही समय पर करते हुए तम्बाकू जनित जनित उत्पादों की रोक लगाई जा सकती हैं जिस से युवा पीढ़ी को तंबाकू उत्पादों के सेवन से बचाया जा सकता हैं।
इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय से संस्थापन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार यादव, सुरेन्द्र कुमार शर्मा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल धानेश गर्ग , महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय से प्रिंसिपल सुषमा यादव , मजदुर विकास फाउंडेशन के संस्थापक ताराचन्द खोयड़ावाल एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहे ।