खैरथल तिजारा, 22 फरवरी। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा स्थानीय खाद्य कारोबारियों के लिए फोसटेक (FoSTaC) ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में होटल, परचूनी, सब्जी एवं फल विक्रेता, ठेले वाले सहित 52 खाद्य व्यवसायियों ने भाग लिया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने एफएसएसएआई (FSSAI), नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर सरकार द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने और सजा का उल्लेख किया गया। साथ ही, खाद्य उत्पादों को आमजन तक सुरक्षित एवं पौष्टिक रूप से पहुंचाने के प्रभावी तरीकों की जानकारी प्रदान की गई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि सभी प्रतिभागियों को एफएसएसएआई भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा सुपरवाइजर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो खाद्य कारोबारियों के लिए अनिवार्य है।
ट्रेनिंग सत्र के दौरान एफएसएसएआई के प्रशिक्षकों के साथ व्यापार संघ के प्रमुख सदस्य प्रेम गुप्ता, लक्ष्मण सिंह, महिपाल सिंह, सुभाष यादव आदि उपस्थित रहे।