मामला 25 मार्च 2015 का है, जब 66 वर्षीय पीड़िता ने महिला थाना अलवर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा से लौटकर अलवर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। वहां से घर जाने के लिए उसने रिक्शा चालक मुबीन पुत्र छोटे खां, निवासी चांदोली, अलवर का रिक्शा किराए पर लिया।
रास्ते में पुल के पास आरोपी ने उसे जबरदस्ती घसीटकर ले गया और बलात्कार करने के बाद जान से मारने की कोशिश की। मामले में अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 20 दस्तावेज प्रस्तुत किए।
विचारण के पश्चात न्यायालय ने मुबीन को दोषी मानते हुए भारतीय दंड सहिता की धारा 376 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं धारा 365 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, अदालत ने आरोपी पर 35,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया।