जिन पात्र लोगों को राशन नही मिलता है उनके लिए बड़ी खबर है।
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पात्र लोगों के खाद्य सुरक्षा में 26 जनवरी से जुड़ेंगे नाम,खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जोड़ने हेतु पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निस्तारण एवं नाम जोड़ने का कार्य अब 26 जनवरी होने वाले हैं
अपने आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें यह पोर्टल 4 वर्ष बाद खुल रहा है तुरन्त अपना आवेदन करें यह निश्चित नही पोर्टल कितने दिन खुलेंगे व फिर कब खुलेगें तो आप अपनी तैयारी आज ही करलें।
विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22.01.2025 के क्रम में, प्रांसगिक आदेश के क्रम में राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 में प्राथमिक परिवारों के चयन व निष्कासन हेतु तथा खाद्य सुरक्षा योजना में खाद्यान्न से प्रतिमाह लाभान्वित करने हेतु तैयार प्राथमिक सूची के पात्र वंचित व्यक्तियों, परिवारों को जोड़ने व प्राथमिक सूची में शामिल अपात्र परिवारों को हटाने हेतु अपीलीय प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जोडने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त करने के संबंध में 26 जनवरी, 2025 से पोर्टल खोले जाने का निर्णय लिया गया है।
विभागीय प्रांसगिक आदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदनों / अपीलों के निस्तारण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये गए हैं।
1. खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जोड़ने हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों की निष्पक्ष जांच त्वरित एवं प्रभावी रूप से करायी जाएगी।
2. प्राप्त होने वाले आवेदन का निस्तारण एक माह के भीतर कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
3. प्राप्त होने वाले आवेदन की विभागीय आदेश के अनुसार कमेटी द्वारा मौके की जांच कराई जाएगी।
4. विभागीय जारी आदेश के अनुसार जिले के उपखण्ड अधिकारियो/ विकास अधिकारियों / अधिषाशी अधिकारियों एवं गठित कमेटी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाएंगे।
5. पूर्व में प्राप्त आवेदनों / अपीलों का निस्तारण भी विभागीय जारी आदेश के अनुसार कराये जाने की सुनिश्चितता की जाएगी।
6. उक्त कार्य से संबंधित समस्त विभागों एवं अधिकारियों के साथ समन्वय कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे जिससे पात्र लोगों को लाभ मिल सके।
7. विभागीय आदेश की पूर्ण रूप से पालना एवं कियान्वयन आवश्यक होगा।