आधार मे अब जन्मतिथि चेंज नही होगी ,केवल जन्म के एक वर्ष या आधार के नामांकन के बाद एक वर्ष के अंदर ही करेक्शन होगा वह भी मजिस्ट्रेट के आदेश पर
विषयः देरी से जन्म पंजीकरण के संबंध में।
उपरोक्त विषयान्तर्गत देरी से जन्म पंजीकरण के मामले में, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 के अनुसार, कोई भी जन्म या मृत्यु जो उसके घटित होने के एक वर्ष के भीतर पंजीकृत नहीं किया गया है, जन्म या मृत्यु की सत्यता की पुष्टि करने और निर्धारित भुगतान के बाद प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेश पर ही पंजीकृत किया जायेगा।
यूआईडीएआई, नई दिल्ली के निर्देशानुसार आपको यह सलाह दी जाती है कि जन्मतिथि अद्यतन अनुरोध को वैध जन्म प्रमाण-पत्र, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या प्रसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गए आदेश (विलंबित जन्म प्रमाण-पत्र के संबंध में), स्व-घोषणा के साथ अपने निकटतम आधार केन्द्र के माध्यम से फिर से नामांकित करने हेतु संबंधित को निर्देशित करावें। अद्यतन अनुरोध का विवरण पुनः help@uidai.gov.in पर भेजना होगा।