राज्य के सभी एक पारी स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक लगेंगे आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों की रद्द की जा सकती है मान्यता
शिक्षा विभाग ने राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल (राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध) को एक साथ संचालित करने के आदेश दिए हैं। ऐसे सभी स्कूल एक साथ शुरू होंगे और एक ही समय पर सब स्कूलों की छुट्टी होगी। अगर कोई स्कूल इन आदेशों की अवहेलना करेगा, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि मान्यता भी रद्द की जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
दरअसल, 16 अक्टूबर से राज्य के स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। बावजूद इसके अधिकांश प्राइवेट स्कूल सुबह 8 व 9 बजे से दोपहर 1.30 से 2 बजे तक संचालित किया जा रहे हैं।
शिविरा कैलेंडर के मुताबिक शीतकाल में एक पारी स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। जबकि दो पारी स्कूलों का समय सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 तक निर्धारित है।
लेकिन राज्य में अनेक निजी स्कूल शिविरा कैलेंडर की पालना नहीं कर रहे हैं। आदेश में बताया गया है कि शीत ऋतु में सर्दी बढ़ने के बाद भी स्कूलों का संचालन ग्रीष्मकालीन समय के मुताबिक ही किया जा रहा है। जिससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
निदेशक ने शिविरा कैलेंडर के मुताबिक राज्य के सभी स्कूलों का संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी प्राइवेट स्कूल की ओर से शिविरा कैलेंडर की पालना नहीं की जाती है तो संबंधित स्कूल के खिलाफ राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 के प्रावधानों के मुताबिक मान्यता व क्रमोन्नति भी रद्द की जा सकती है।
शिविरा पंचांग में स्कूलों का समय
- एकल पारी स्कूल
- गर्मियों में एक अप्रैल से 30 सितम्बर तक
- सुबह 7.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्कूल लेंगे
- सर्दियों में एक अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल लगेंगे।
राज्य के सभी स्कूलों में समान समय होना चाहिए। सर्दी सभी को लगती है। ऐसे में सुबह 7 से 8 बजे के बजाय 10 बजे से एकल पारी स्कूल शुरू होने चाहिए।
- दो पारी स्कूल
- एक अप्रैल से 30 सितम्बर तक सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक स्कूल लगेंगे। प्रत्येक पारी साढ़े पांच घंटे की होगी।
- एक अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 7.30 सात बजे से 5.30 बजे तक स्कूल लगेंगे।
सीबीएसई स्कूलों पर लागू नहीं होंगे आदेश
माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश सीबीएसई स्कूलों पर लागू नहीं होगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सीबीएसई के स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित है। शिक्षा निदेशक के आदेश राजस्थान के सभी सरकारी और (राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूलों पर लागू होंगे।)