जिला कलेक्टर खैरथल-तिजारा के आदेश कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की 4 दिवस की छुट्टी।

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कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट खैरथल-तिजारा

माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा Writ Petition (s)(civil)no(s) 13029/1985 में पारित आदेश दिनांक 18.11.2024 के अनुसार दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा एनसीआर एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए GRAP AQI 450 को पार कर जाने के कारण GRAP के चरण IV के खंड 5 में किये गये प्रावधानों के क्रम में राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश दिनांक 18.11.2024 एवं 


निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेशांक राजकाज रेफरेंस संख्या 11876773 दिनांक 19.11.2024 के अनुशरण में जिला खैरथल तिजारा में स्थित सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से कक्षा 5 तक) का दिनांक 20.11.2024 से 23.11.2024 तक या आगामी आदेश जो भी पहले हो तक भौतिक अवकाश घोषित किया जाता है, 

अवकाश अवधि के दौरान शिक्षक विधार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करेगे। यह आदेश केवल विधार्थियो के लिए मान्य होगा। उक्त आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

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