शादी के झूठे वादे पर भी सहमति से बनाया शारीरिक संबंध रेप नहीं : इलाहबाद HC

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इलाहाबाद HC ने कहा सहमति के आधार पर लंबे समय से बनाए जा रहे शारीरिक संबंध को रेप बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। मुरादाबाद की एक महिला ने साल 2018 में श्रेय गुप्ता नाम के शख्स के खिलाफ रेप और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया था। आरोपी ने HC में चुनौती दी थी। जिस पर कोर्ट ने ये फैसला दिया। बता दें कि महिला शादीशुदा और बच्चों को जन्म देने के बावजूद पति के जीवित रहते हुए आरोपी के साथ रिश्ते में थी।

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