कोटा जिले की ग्राम पंचायत सहरावदा के सरपंच सुबराती खान को पंचायती राज विभाग ने निलंबित कर दिया है। सरपंच सुबराती खान पर पंचायत में क्रय-विक्रय किए गए सामानों व उपकरणों को अपने निजी उपयोग के लिए ले जाने का दोषी पाया गया है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत निलंबित की कार्यवाही की गई है। सरपंच सुबराती खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
पहले भी लग चुके आरोप
बताते चलें कि साल 2022 में सरपंच सुबराती खान पर अतिक्रमण कर मकान निर्माण करने का आरोप लगा था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि सरपंच सुबराती खान अतिक्रमण कर अपने घर का निर्माण कर रहा है। जो आम रास्ते पर अपनी सीमा से बढ़कर नालियों के ऊपर किया जा रहा है। आम रास्ते पर छत का छज्जा निकला हुआ है जिससे मौहल्ले में रहने वाले लोगों को आने जाने व अपने छोटे-बड़े वाहनों को लाने ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसडीएम से की थी।