मनरेगा श्रमिकों के सम्पूर्ण अधिकार

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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत निम्नलिखित अधिकार हैं:

मनरेगा श्रमिकों के सम्पूर्ण अधिकार निम्नलिखित हैं:
  1. रोजगार का अधिकार*: हर वयस्क को कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा।
  2. न्यूनतम मजदूरी का अधिकार*: मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी।
  3. काम की गुणवत्ता का अधिकार*: मनरेगा के तहत किए जाने वाले कामों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।
  4. भुगतान का अधिकार*: मजदूरों को उनके काम के लिए समय पर भुगतान किया जाएगा।
  5. सामाजिक सुरक्षा का अधिकार*: मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाएंगे।
  6. शिकायत निवारण का अधिकार*: मजदूरों को शिकायत निवारण के लिए एक प्रणाली उपलब्ध होगी।
  7. जानकारी का अधिकार*: मजदूरों को मनरेगा के तहत किए जाने वाले कामों के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी।
  8. प्रशिक्षण का अधिकार*: मजदूरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपने कौशल में सुधार कर सकें।
  9. महिला सुरक्षा का अधिकार*: मनरेगा के तहत काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
  10. विशेष सहायता का अधिकार*: विशेष जरूरतों वाले मजदूरों को विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।
  11. सुरक्षा उपकरणों का अधिकार
  12. चिकित्सा सुविधा का अधिकार
  13. बीमा कवरेज का अधिकार
  14. काम के दौरान पानी और छाया की व्यवस्था का अधिकार
  15. शौचालय और स्वच्छता की व्यवस्था का अधिकार
  16. काम के दौरान बच्चों की देखभाल की व्यवस्था का अधिकार
  17. विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता का अधिकार
  18. मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता का अधिकार

इन अधिकारों के अलावा, मनरेगा श्रमिकों को अन्य भी कई अधिकार प्राप्त हैं, जो उनके हितों की रक्षा करते हैं।

इन अधिकारों का उद्देश्य मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करना है।


उक्त उपनियमों के अनुरूप अगर ग्राम पंचायत कार्य नही करती है तो आप उच्च अधिकारियों को शिकायत कर सकते हैं या आप मजदूर विकास फाउंडेशन को सूचित करें पीड़ित श्रमिक को न्याय दिलवाने के लिए पूर्ण प्रयास किये जायेंगे।

शिकायत/सहायता के लिए संपर्क करें:- 👉 Click Here

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