सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब आवेदकों को RTO में ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। निजी संस्थान अब ड्राइविंग टेस्ट करने और सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। ये नया नियम आज से ही लागू किया गया है। बता दें कि इससे पहले सरकार ने इस संबंध में पब्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था।