महोदय अवगत कराता हूँ कि देश में अधिवक्ता न्यायिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है और अधिवक्ताओं को आवश्यक न्यायिक कार्यों से प्रदेश जिले, तहसील के विभिन्न हिस्सों में आमजन को न्याय दिलाने के लिये आये दिन आना जाना पडता है,।
एक जिले से दुसरे जिले अथवा एक प्रदेश से दुसरें प्रदेश में जाने में कई जगहों पर टोल टैक्स देना पडता है, जबकी अधिवक्ताओं को आवश्यक न्यायिक कार्य के लिये एक स्थान से दुसरे स्थान पर जाना पडता है।
आपसे अनुरोध है कि अधिवक्ताओं की सेवाओं को. आपात एवं आवश्यक सेवा मानते हुये टोल टैक्स माफ किये जाने के लिये उचित आदेश पारित करने की कृपा करे। आपकी महति कृपा होगी।
सहयोग की अपेक्षा में।