शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग डॉ. मोहन लाल यादव ने बताया कि जैसलमेर जिले के सम सीडीपीओ कार्यलय के बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) श्री करण सिंह को तथा जैसलमेर जिले के पोकरण सीडीपीओ कार्यालय की महिला पर्यवेक्षक सुश्री स्नेहलता शर्मा को निलम्बित किया गया है।
शासन सचिव ने बताया कि श्री करण सिंह बाल विकास परियोजना अधिकारी, सम जिला जैसलमेर के विरूद्ध सैनेटरी नैपकिन का नियमानुसार भौतिक सत्यापन करवाए बिना ई-औषधि पोर्टल पर रिवर्स एन्ट्री करवाए जाने के सन्दर्भ में गम्भीर लापरवाही बरतने बाबत अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन होने के तहत राजस्थान सिविल सेवाएं नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार सुश्री स्नेहलता शर्मा महिला पर्यवेक्षक कार्यलय बाल विकास परियोजना अधिकारी, पोकरण जिला जैसलमेर के विरूद्ध सैनेटरी नैपकिन का नियमानुसार भौतिक सत्यापन करवाए बिना ई-औषधि पोर्टल पर रिवर्स एन्ट्री करवाए जाने के सन्दर्भ में गम्भीर लापरवाही बरतने बाबत अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन होने के तहत राजस्थान सिविल सेवाएं नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने के आदेश दिए गए हैं।
शासन सचिव ने यह भी बताया कि श्री करण सिंह का बाल विकास परियोजना अधिकारी का निलम्बन काल मुख्यालय उपनिदेशक,महिला एवं बाल विकास विभाग, डीग के कार्यालय में नियत किया गया है। इसी प्रकार सुश्री स्नेहलता शर्मा,महिला पर्यवेक्षक का निलम्बन काल में मुख्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, भरतपुर के कार्यालय में नियत किया गया है।
निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं श्री ओपी बुनकर ने बताया कि शनिवार 25 मई को सभी जिलों के उप निदेशक, सीडीपीओ तथा महिला पर्यवेक्षक को शनिवार 25 मई को पांच- पांच आंगनबाड़ी केंद्रों का अवलोकन कर उड़ान योजना के अंतर्गत सैनेटरी नेपकिन वितरण व्यवस्था का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि उक्त भौतिक सत्यापन कि रिपोर्ट भी शनिवार 25 मई को ही देनी होगी।