कोटा की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से कुकर्म के आरोप में एक मौलवी को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है। उस पर ₹21,000 का जुर्माना भी लगाया है। अक्टूबर 2023 में कोटा के रहने वाले एक व्यक्ति ने मौलवी नसीम पर अपने भतीजे के साथ कुकर्म का आरोप लगाया था। कोर्ट ने नसीम को दोषी ठहराते हुए पीड़ित से कहा 'मेरे नन्हें फरिश्ते तुम निर्दोष और निष्पाक हो। मैंने गुनहगार को सलाखों के पीछे अंतिम सांस तक सजा दी है।'
● प्रदेश भर में पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करेगी पुलिस