निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्री का आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुर्नभरण योजना

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निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्री का आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुर्नभरण योजना

निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्री का आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुर्नभरण योजना

देय हितलाभ

■ इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री का आई.आई.टी./आई.आई.एम. पाठक्रम हेतु प्रवेश लेने पर ट्यूशन फीस का पुर्नभरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।

■ हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मण्डल के आॅनलाईन पोर्टल http://www.ldms.rajasthan.gov.in पर आवेदन आॅनलाइन प्रस्तुत करना होगा।

■ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि- अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि के पश्चात योजना मे किये गये प्रावधानुसार सूचीबद्ध शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिये जाने एवं पाठयक्रम हेतु सूचीबद्ध संस्थानों में ट्यूशन फीस का भुगतान हिताधिकारी द्वारा कर दिये जाने की तिथि से 6 माह में पुर्नभरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

■ स्वीकृतकर्ता अधिकारी:- स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी परीक्षण एवं पूर्ण संतुष्टि उपरांत स्वीकृति जारी की जायेगी।

■ प्रोत्साहन राशि केन्द्रीय बैंकिंग व्यवस्था के अधीन अभ्यर्थी के बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक माध्यम (आरटीजीएस/एनईएफटी) से हस्तान्तरित की जायेगी।

■ इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होगें, जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत हैं तथा निरन्तर अंशदान जमा करा रहे हैं।

■ हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री द्वारा आई.आई.टी. अथवा आई.आई.एम. की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्था में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश ले लिया हो।

■ सूचीबद्ध शिक्षण संस्थान में ट्यूशन फीस हिताधिकारी द्वारा जमा करा दी गई हो।

■ अभ्यर्थी के माता-पिता की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक न हो।

■ हिताधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत सहायता आवेदन में दी गई सूचनाओ में कोई तथ्य असत्य पाया जाता है, तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त मय ब्याज के जमा कराने का उत्तरदायित्व संबंधित हिताधिकारी का होगा।

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