निर्माण श्रमिक अन्र्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगियो हेतु प्रोत्साहन योजना
इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी अथवा उसके बच्चो को अन्र्तराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जायेगी:-
■ प्रतियोगिता में भाग लेने पर – रूपये 2,00,000/-
■ कांस्य पदक प्राप्त करने पर – रूपये 5,00,000/-
■ रजत पदक प्राप्त करने पर – रूपये 8,00,000/-
■ स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर – रूपये 11,00,000/-
- हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मण्डल के ऑनलाइन पोर्टल http://www.ldms.rajasthan.gov.in पर आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि- अन्र्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट की अवधि पूर्ण होने की तिथी से 6 माह की अवधि में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा
- स्वीकृतकर्ता अधिकारी:- स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी परीक्षण एवं पूर्ण संतुष्टि उपरांत स्वीकृति जारी की जायेगी।
- प्रोत्साहन राशि केन्द्रीय बैंकिंग व्यवस्था के अधीन अभ्यर्थी के बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक माध्यम (आरटीजीएस/एनईएफटी) से हस्तान्तरित की जायेगी।
- इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होगें, जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत हैं तथा निरन्तर अंशदान जमा करा रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त निर्माण श्रमिक के अविवाहित पुत्र एवं पुत्री भी योजना के अन्तर्गत सहायता के पात्र होगे।
- किसी भी ऑनलाइन गेमिंग/बैटिंग संबंधी प्रतियोगिता हेतु योजना के प्रावधान लागू नहीं होगे।
- अन्र्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित करने वाली संस्था द्वारा डोपिंग के कारण किसी खिलाड़ी को अमान्य घोषित किये जाने अथवा जीते गए पदक को अमान्य/वापस लिए जाने की घोषणा के उपरान्त योजनान्तर्गत कोई प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।
- हिताधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत सहायता आवेदन में दी गई सूचनाओ में कोई तथ्य असत्य पाया जाता है, तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त मय ब्याज के जमा कराने का उत्तरदायित्व संबंधित हिताधिकारी का होगा।