किसान आंदोलन: दिल्ली में धारा-144 लागू
किसान संगठनों की ओर से 13 फरवरी को दिल्ली मार्च का आह्वान किया गया है। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बड़ा फैसला लिया। सुरक्षा के लिहाज से राजधानी में धारा-144 लागू किया गया है, जो 11 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगा। डीसीपी जॉय टिर्की ने बताया कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और एमपी सहित अन्य राज्यों के किसान अपने-अपने जिलों से ट्रैक्टर, ट्रॉली व मय हथियार दिल्ली प्रवेश नही कर सकते हैं।