तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से होंगे लागू

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तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू केंद्र सरकार की ओर से तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 जुलाई 2024 से देश में नया क्रिमिनल लॉ लागू होगा। तीनों नए कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। नए कानूनों में मॉब लिंचिंग के दोषी को आजीवन कारावास की सजा होगी। नाबालिग से गैंगरेप पर फांसी दी जाएगी। एकता-अखंडता को नुकसान पहुंचाने पर आजीवन कारावास का प्रावधान होगा।

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